Hindi News 18 :- विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि उमर खालिद के मोबाइल फोन डेटा से पता चला है कि वह कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और मशहूर हस्तियों के संपर्क में था और उन्हें दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ समाचार पोर्टलों के माध्यम से कुछ लिंक भेजे थे। उमर खालिद 2020 पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोपी है| उन पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां एक अदालत को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उनकी जमानत याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें पूरी करते हुए, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पक्ष में झूठी कहानी फैलाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के समक्ष मंगलवार को खालिद की जमानत याचिका के खिलाफ दलीलें दी गईं।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि खालिद के मोबाइल फोन डेटा से पता चला है कि वह कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और मशहूर हस्तियों के संपर्क में था और उन्हें दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ समाचार पोर्टलों के माध्यम से कुछ लिंक भेजे थे।
ये लिंक एक विशेष कथा स्थापित करने और इसे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा करने के अनुरोध के साथ भेजे गए थे। इन लोगों के साथ अपनी चैट का हवाला देते हुए – जिनके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं – प्रसाद ने कहा कि खालिद ने एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ाया।
SPP ने अदालत में एक वीडियो क्लिप भी चलाया, जहां एक समाचार पोर्टल द्वारा खालिद के पिता का साक्षात्कार लिया जा रहा था।
SPP ने कहा कि उनके पिता ने पोर्टल को बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, “उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे ट्रायल कोर्ट में आए हैं। इस तरह वे (उनके पक्ष में) कहानी बना रहे हैं।”
SPP ने कहा कि खालिद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों से शीर्ष अदालत की एक विशेष कार्यवाही के बाद विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने खालिद की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग की थी, जिन्हें जमानत मिल चुकी है।
खालिद के वकील द्वारा खंडन के लिए मामले को बुधवार के लिए पोस्ट किया गया है।
फरवरी 2020 के दंगों के कथित “मास्टरमाइंड” होने के आरोप में खालिद और कई अन्य पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।